गोंदिया : 16 वर्षीय लड़की को चाकू दिखाकर लैंगिक हमला व विनयभंग करने वाले आरोपी को 9 साल का सश्रम कारावास..



गोंदिया। आज 03/05/2023 को, विशेष सत्र न्यायालय, गोंदिया ने बाल यौन अपराध मामले में आरोपी को यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323, 506 के तहत दोषी मानते हुए कोर्ट ने आरोपी निखिल ठाकरे उम्र 32 वर्ष निवासी गोंदिया को 9 साल के सश्रम कारावास और 4000/- रुपये के जुर्माने के दंड की सजा सुनाई।

उक्त मामला दिनांक 07/10/2018 को अपराह्न 03.00 बजे के बीच का है। 16 साल की पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर अकेली थी जब आरोपी ने उसे अकेला पाकर चाकू दिखाकर व जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ लैंगिक हमला कर उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़ित लड़की ने यह सब अपनी मां और मौसी को बताने के बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाना गोंदिया सिटी गोंदिया में तहरीर दी.

 इस शिकायत के आधार पर तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक संदिया सोमणकर, पो. स्टेशन. गोंदिया शहर ने विस्तृत विवेचना कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए सरकारी पक्ष के विशेष सरकारी
वकील कृष्णा डी. पारधी ने अदालत के समक्ष छह गवाहों के बयान दर्ज कराए।

आरोपी के वकील व सरकारी वकील की विस्तृत दलीलों के बाद माननीय श्री. एन. बी. लवटे, तदर्थ जिला न्यायाधीश-2 और विशेष सत्र न्यायाधीश, गोंदिया जिला ने  सरकारी पक्ष के गवाहों व सबूतों को ग्राहय मानते हुए आरोपी को 4 साल की कठोर कैद और 1हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 1 माह
अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही धारा 354 आईपीसी 3 साल का कठोर कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना और
और जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, साथ ही धारा 323 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, ऐसा कुल 09 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000/- रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।

उक्त जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। साथ ही सरकार को मनोधार्य योजना के माध्यम से पीड़िता को अनुग्रह राशि प्रदान करने का आदेश दिया।

इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक मा. निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में और पुलिस निरीक्षण चंद्रकांत सूर्यवंशी के निर्देशन में अधिवक्ता महिला पुलिस आरक्षक श्रीमती तोमेश्वरी पटले ने बेहतर कार्य किया।

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